नीमच,,
अब सुबह-सुबह चाय नाश्ता होटल व्यवसाययों के लिए एक बुरी खबर नहीं बेच सकेंगे बिना लाइसेंस के तीखा मिक्चर । दोषी पाए जाने पर होगी सजा।।बिना लाइसेंस के होटल व्यवसाईयों की खेर नहीं। नहीं बेच सकेंगे बिना लाइसेंस दिखा मिक्सर बिना लाइसेंस तीखा मिक्सचर बेचने पर 3 माह की सज़ा नीमच। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाड़े ने गोपी मिष्ठान भंडार, तिलक मार्ग के मालिक राजेश सैनी को बिना लाइसेंस तीखा मिक्सचर बनाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 31 सहपठित 63 के तहत 3 माह का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई।खाद्य सुरक्षा अधिकारी सचिन लोगरिया ने वर्ष 2018 में निरीक्षण के दौरान नमकीन के सैंपल लिए थे। रिपोर्ट मानक पाई गई, लेकिन निर्माण का लाइसेंस नहीं मिलने पर मामला दर्ज हुआ।अभियोजन की पैरवी एडीपीओ अजय वर्मा ने की।।।
ब्यूरो रिपोर्ट,, दशरथ माली चचोर














