*मंदसौर 22 अप्रैल 2025/ मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा 1981 की धारा 19 (5) के तहत गेंहू/धान अवशेषों को खेतों मे ही जलाये जाने पर प्रतिबंधित किया गया है। जो भो व्यक्ति/संस्था यदि ऐसा करते पाए जाते है तो उसे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पर्यावरण मुआवजा अदा करना होगा। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गरोठ क्षेत्र के 4 किसानों से गेहूं फसल की खेतों में नरवाई/ पराली जलाने पर 17 हजार 500 रुपए का अर्थ दंड वसूल किया गया। जिसमें निवासी पिपल्याजत्ति के रामसिंह पर 5 हजार, निवासी रूपरा कारूलाल पर 5 हजार, निवासी गांधीसागर पारसमल पर 2 हजार 500, निवासी कुरावन कमलेश पर 5 हजार रुपए की राशि का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट,,, दशरथ माली चचोर
अज़ीमुल्ला खान
7582066951
9179319989