मंदसौर 23 अप्रैल 25/ अक्षय तृतीया के अवसर पर जिले में बाल विवाह होने की प्रबल सम्भावना होती है। जिले में बाल विवाह रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन नगरपालिका सभा कक्ष मन्दसौर में आयोजित किया गया। कार्यशाला में जन अभियान परिषद, उड़ान संस्था, सेवा प्रदाता जैसे कैटरिंग, टेंट एसोसिएशन,पत्रकार संघ के अध्यक्ष एवं समाजसेवी, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, नगरीय निकाय आदि के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।कार्यशाला में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर चर्चा करते हुए प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री पुष्पराजसिंह राणा द्वारा बताया गया कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और इस बुराई को समन्वित प्रयास से खत्म किया जा सकता है। समाजसेवी श्री राजाराम तंवर ने बताया की बाल विवाह को खत्म करना एक चुनौती है। यह किसी एक विभाग विशेष से संभव नहीं होगा इसके लिए समाज को जागरूक होना होगा और प्रण लेना होगा कि हम बाल विवाह मुक्त समाज का निर्माण कैसे करें। इसके लिए प्रयास किया जाना होगा। यूनिसेफ के जिला समन्वयक श्री सोनिक मिश्रा ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री पी सी चौहान द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को बताया गया कि, बाल विवाह होने का जेंडर असमानता और अधिनियम की जानकारी का अभाव बहुत बड़ा कारण है। जेंडर असमानता के कारण लोग अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं और ना ही उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करते हैं पढ़ाई छूटते ही लड़की परिवार पर बोझ सी लगने लगती है और उसके विवाह की चिंताएं सताने लगती हैं। जिसके चलते उनका समय से पहले विवाह कर दिया जाता है। माता-पिता को विवाह न करके अपनी लड़की को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यदि जिले में कहीं बाल विवाह होना पाया जाता है तो उन बालकों के रिश्तेदारों के साथ-साथ सेवा प्रदाता जैसे टेंट वाले, हलवाई, पंडित या मौलवी आदि लोगों के भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाल विवाह रोकथाम के लिए विभिन्न स्तरों जैसे जिला ब्लाक और पंचायत स्तर पर दलों का गठन किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री पी सी चौहान द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को बताया गया कि वे अपने आसपास बाल विवाह न हो इसकी निगरानी रखेंगे। साथ ही बाल विवाह की संभावना होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को सूचित करेंगे। यदि कहीं बाल विवाह हो रहा हो या होने की संभावना हो तो टोल फ्री नंबर 100, 1098 या 181 पर सूचित कर बाल विवाह रोकथाम में सहयोग करें। इस दौरान उपस्थित प्रतिभागियों को बाल विवाह न करने एवं समाज में न होने देने के लिए शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का संचालन परियोजना अधिकारी बी आर मुजाल्दे द्वारा किया गया एवं आभार परियोजना अधिकारी मनोज कुमार दुबे द्वारा किया गया।