भानपुरा –कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षक एवं प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड भानपुरा गुलाब सिंह चौहान ने लेखनीय शिकायत पत्र देकर एफआईआर दर्ज करवाकर बताया कि विष्णु कुमार पिता जगदीश चंद्र गायत्री उम्र 39 वर्ष निवासी श्रीनगर तहसील भानपुरा जिला मंदसौर की फॉर्म माही कृषि फर्टिलाइजर भानपुरा एवं सुप्रीम कामधेनु फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड कोसांबा जिला सूरत गुजरात कंपनी के द्वारा निर्धारित अमानत उर्वरक का उपयोग कर किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी और अवैध रूप से लाभ अर्जित किया जाता जो की आरोपियों का कीर्ति एवं धारा 318 4बी स एवं अमानक उर्वरक का विक्रय एवं भंडारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 का घटित पाया जाने से अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया ।
श्री चौहान ने बताया कि दिनांक 6 जून 2026 को मेरे द्वारा डीलर विष्णु कुमार पिता जगदीश चंद्र गाड़ी होम लोन 40 वर्ष निवासी श्रीनगर तहसील भानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश की फॉर्म माही कृषि फर्टिलाइजर भानपुरा से प्रतिष्ठान सुप्रीम कामधेनु फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड कोसंबा जिला सूरत गुजरात कंपनी का उर्वरक सैंपल लिया गया था जिसमें मानक स्तर FCO अनुसार निर्धारित तत्व N (T)-12%, P205(A)-32%, P205(WS)-27%, K2O (WS)-6% बैच नंबर S-4 सेम्पल कोड FB-31 था जो मध्यप्रदेश की उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, इंदौर की विश्लेषण रिपोर्ट दिनाक 30/06/2026 अनुसार निर्धारित मात्रा N (T) -1.95%, P205(A)-1.13%, P205(WS)-1.03%, K2O (WS)-1.02% से बहुत निम्न स्तर का अमानक पाया गया, तथा विश्लेष्ण के परिणाम के आधार पर मिस ब्रांडेड घोषित किया गया। इस हेतु पूर्व में कम्पनी को कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला मंदसौर के कार्यालयीन पत्र कंमाक 2070 मंदसौर दिनांक 07/07/2026 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र तथा पत्र कमाक 2071 जाँच दिनाक 07/07/2026 द्वारा स्मरण पत्र जारी किया गया, परन्तु कम्पनी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए कार्यालय उपसचालक किसान कल्याण तथा कृषि कृषि विकास मदसौर के आदेश क्रमांक 2067 मंदसौर दिनाक 7/7/2026 के पालन में अमानक स्तर का मिस बान्डेड उर्वरक का बिक्रय एवं भण्डारण उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की धारा 19 का स्पष्ट उल्लधन है। चुकि सुपर कामधेनु फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड कोसबा मोती पारडी रोड, जिला सूरत (गुजरात) संचालक माही कृषि फर्टिलाइजर, भानपुरा द्वारा निर्धारित तय मानक मात्रा से बहुत ही निम्न मात्रा मे उर्वरक तत्व उपयोग कर किसानो के साथ धोखा धड़ी की एवं अवैध रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त किया इसलिए आरोपी विष्णु कुमार पिता जगदीशचन्द गायरी उम्र 39 साल निवासी श्रीनगर तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की फर्म माही कृषि फर्टिलाइजर, भानपुरा निर्धारित तयशुदा मात्रा से कम उर्वरक का उपयोग कर किसानों के साथ घोखा धड़ी की एवं अवैध रूप से आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त किया। जो आरोपीयो का कृत्य एवं धारा 318(4) बी.एन.एस. एव अमानक उर्वरक का विक्रय एवं भण्डारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 का घटित पाया जाने से अपराध दर्ज करवाई गई ।
किसानों के साथ धोखाधड़ी कर अवैध रूप से आर्थिक लाभ कमा रहा था माही फर्टिलाइजर संचालक विष्णु पुलिस थाना भानपुरा में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज
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