नीमच जिला प्रशासन आदेश अनुसार नीमच जिले के किसानों को ग्राम पंचायत के अंतर्गत बने पुराने तालाबों से गाद और कीचड़ मिट्टी निकालने की मिली अनुमति किसान स्वयं अपने खर्चे से मिट्टी और कीचड़ ले जा सकता है पर आदेश अनुसार किसान या कोई अन्य मिट्टी बेच नहीं सकता और ना ही नवीन जगह खोदने की मिली अनुमति या फिर किसी नई अन्य जगहों पर मिट्टी निकालने की अनुमति नहीं दर्शीई गई सिर्फ पुराने तालाबों के भीतर गहरीकरण हेतु गाद मिट्टी और कीचड़ निकालने की अनुमति प्राप्त,, आदेश अनुसार किसान को कोई रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं,,,,,,,,,,,,,,


,ब्यूरो रिपोर्ट,, दशरथ माली चचोर









