सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई जिला दण्डाधिकारी ने धारा 163 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

By starhindinewslive@gmail.com

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नीमच, 30 जुलाई 2026। जिले में कानून-व्यवस्था, शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत सोशल मीडिया एवं अन्य डिजिटल माध्यमों पर भ्रामक, भड़काऊ अथवा सामाजिक, धार्मिक एवं जातीय विद्वेष फैलाने वाली सामग्री के प्रसारण, प्रसार एवं साझा करने पर रोक लगाई गई है।

जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान समय में फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर), व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से असत्य एवं आपत्तिजनक सामग्री के तेजी से प्रसारित होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी सामग्री से सार्वजनिक शांति, कानून-व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।

आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया अथवा अन्य किसी डिजिटल माध्यम पर धार्मिक, सामाजिक अथवा जातिगत भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट, संदेश, फोटो, वीडियो या अन्य सामग्री का प्रसारण, प्रसार अथवा साझा नहीं करेगा। किसी भी प्रकार की अपुष्ट, भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री को लाइक, शेयर अथवा फॉरवर्ड करना भी प्रतिबंधित रहेगा तथा ऐसी गतिविधियों के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होगा।

प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने, अफवाह फैलाने, घृणा उत्पन्न करने, हथियारों का प्रदर्शन करने, सार्वजनिक स्थानों पर कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले कृत्यों, आगजनी, पुतला दहन एवं हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी रोक लगाई गई है। सार्वजनिक आयोजनों, जुलूसों एवं धरना-प्रदर्शनों के दौरान आयोजकों को निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा तथा पर्याप्त स्वयंसेवकों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

आदेश में साइबर कैफे संचालकों, होटल, लॉज, धर्मशाला एवं अन्य आवासीय प्रतिष्ठानों के संचालकों के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें आगंतुकों एवं उपयोगकर्ताओं का पहचान संबंधी विवरण एवं आवश्यक अभिलेख सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित जानकारी प्रशासन एवं पुलिस को उपलब्ध करानी होगी।

यह प्रतिबंधात्मक आदेश 30 जुलाई 2026 से 27 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तथा अन्य प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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अजीमुल्ला खान, नीमच जिले के रामपुरा तहसील के छोटी खंडार गाँव के मूल निवासी हैं। 15 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएँ दे रहे अजीमुल्ला खान स्थानीय समस्याओं, प्रशासनिक मुद्दों और जनहित से जुड़ी खबरों को प्राथमिकता देते हैं। स्थायी पता: छोटी खंडार, रामपुरा, जिला - नीमच (मध्य प्रदेश) पत्रकारिता अनुभव: 15 वर्ष ब्लड ग्रुप: A+ (ए पॉजिटिव) संपर्क: 9179319989

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