खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष अभियान जारी बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित मिल्क प्लांट के विरुद्ध एडीएम न्यायालय में प्रकरण दर्ज

By starhindinewslive@gmail.com

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नीमच, 30 जुलाई 2026। नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा विशेष निरीक्षण एवं सैंपलिंग अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है।
अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में 22 जुलाई 2026 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत एम/एस श्री सावरिया मिल्क प्लांट, बस स्टैंड के पास, नीमच रोड, ग्राम दुधलाई, तहसील रामपुरा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्लांट प्रभारी श्री कमलेश कुमार जाट की उपस्थिति में पाया गया कि परिसर में 5000 लीटर क्षमता की बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) संचालित थी, जिसमें लगभग 4000 लीटर मिश्रित दूध का संग्रहण, भंडारण एवं मानव उपभोग के लिए विक्रय किया जा रहा था।

निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारकर्ता से संबंधित खाद्य अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन केवल परिवहन संबंधी खाद्य पंजीयन प्रस्तुत किया गया। बीएमसी के माध्यम से दूध संग्रहण एवं विक्रय के लिए आवश्यक वैध खाद्य अनुज्ञप्ति उपलब्ध नहीं पाई गई।

जांच में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(1), 26(2)(iii), 27 एवं 31(1) सहपठित धारा 63 के उल्लंघन पाए जाने पर प्लांट प्रभारी श्री कमलेश कुमार जाट तथा प्लांट संचालक श्री दिनेश कुमार जाट के विरुद्ध 28 जुलाई 2026 को माननीय अपर कलेक्टर न्यायालय, जिला नीमच में प्रकरण दर्ज किया गया है। अधिनियम के अनुसार बिना खाद्य अनुज्ञप्ति खाद्य कारोबार संचालित करने पर अधिकतम 10 लाख रुपये तक के अर्थदंड का प्रावधान है।

इसी अभियान के अंतर्गत 29 जुलाई 2026 को रावण रूंडी, नीमच स्थित श्री जोगमाया सेल्स का भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मानव उपभोग के लिए विक्रय किए जा रहे प्रभु श्री घी एवं डीएफ गोल्ड घी के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत मानक गुणवत्ता परीक्षण के लिए लिए गए। दोनों नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

उक्त समस्त कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजू सोलंकी, श्री यशवंत कुमार शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा की गई। जिले में मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थों के विरुद्ध विशेष जांच एवं सैंपलिंग अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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अजीमुल्ला खान, नीमच जिले के रामपुरा तहसील के छोटी खंडार गाँव के मूल निवासी हैं। 15 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएँ दे रहे अजीमुल्ला खान स्थानीय समस्याओं, प्रशासनिक मुद्दों और जनहित से जुड़ी खबरों को प्राथमिकता देते हैं। स्थायी पता: छोटी खंडार, रामपुरा, जिला - नीमच (मध्य प्रदेश) पत्रकारिता अनुभव: 15 वर्ष ब्लड ग्रुप: A+ (ए पॉजिटिव) संपर्क: 9179319989

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