रामपुर। शहर के निजी स्कूलों में बच्चों को लाने-ले जाने के लिए कई वर्षों से मारुति ओमनी और तूफान जैसी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
नियमों के अनुसार स्कूल वाहन पीले रंग के होने चाहिए, उन पर “SCHOOL BUS” लिखा होना चाहिए, स्पीड गवर्नर, जीपीएस, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र और चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस व बैज अनिवार्य है। साथ ही हर स्कूल वाहन का आरटीओ से परमिट और फिटनेस होना जरूरी है।
लेकिन रामपुरा में चल रही कई ओमनी-तूफान गाड़ियों में ये सुविधाएं नहीं दिख रही हैं। अभिभावकों का सवाल है कि क्या ये गाड़ियां स्कूल के नाम से रजिस्टर्ड हैं और इनका परमिट है?
ओवरलोडिंग और सुरक्षा मानकों की अनदेखी से बच्चों की जान जोखिम में है।
अभिभावकों ने आरटीओ और शिक्षा विभाग से जांच कर कार्रवाई की मांग की है।









