*गरोठ -इंदौर* *फर्जी तांत्रिक बनकर यौन शोषण करने वाले बलौदा निवासी मुबारीक मंसूरी का मकान तोड़ने पर हाई कोर्ट की अंतरिम रोक!* गरोठ थाना क्षेत्र के बालौदा गांव में रहने वाले फर्जी तांत्रिक मुबारक मंसूरी का घर गिराए जाने के संबंध में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर ने आदेश जारी किया है! हाई कोर्ट के जस्टिस पवन कुमार की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि मकान गिराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करें बगैर कार्रवाई न हो! गरोठ पुलिस ने बीते दिनों फर्जी तांत्रिक मुबारीक मंसूरी को गिरफ्तार किया था,की वो दूसरे धर्म का नाम रखकर तांत्रिक क्रियाएं करता था, और उसकी आड़ में बहुत संख्यक महिलाओं का यौन शोषण करता था! उसकी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से अश्लील सामग्री भी जप्त की थी! मुबारीक मंसूरी की ओर से उसकी पत्नी मुमताज बी ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी! जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें अंदेशा है कि नियमों के विरुद्ध ग्राम पंचायत और एसडीम गरोठ उनका मकान तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं! कोर्ट ने इस दौरान उनका पक्ष सुनने के बाद आदेश जारी किया है! यदि उनका मकान तोड़ने की कार्रवाई प्रस्तावित है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीते साल जारी आदेश जिसमें किसी भी मकान को तोड़ने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन आवश्यक रूप से किया जाए!
ब्यूरो रिपोर्ट,,,



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अज़ीमुल्ला खान/दशरथ माली
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