सोनकच्छ। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश चोरी के एक प्रकरण में फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
घटना भौंरासा थाना क्षेत्र के नेवरी फाटे की है 30 अगस्त 2024 की कि रात्रि को आरोपी शुभम पिता सोहन सिंह बड़वाया की दुकान के अंदर चोरी के नियत से घुसे थे जब शुभम नींद से जागा तो दिखा दो अज्ञात व्यक्ति दुकान के अंदर घुसे हुए हैं शुभम ने चोरों के साथ संघर्ष किया तो चोरों शुभम के साथ मारपीट करते हुए उसे पहली मंजिल से नीचे फेंक गिरा दिया। चोरों के एक तीसरा साथी नीचे खड़ा हुआ था। जिसे शुभम ने पहचाना लिया तो आरोपीगण मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने शुभम की रिपोर्ट पर से एक नाम दर्ज आरोपी सुभाष उर्फ शोभराज पिता सौदान सिंह गुर्जर निवासी भलाई खुर्द व दो अन्य अज्ञात के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने सुभाष को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने दो साथी अभिषेक पिता शेर सिंह कंजर, अनिल पिता गोपाल कंजर निवासी ओड के नाम बताए थे। पुलिस ने तीनों आरोपीगण गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया था। करीब 9 माह तक चले इस प्रकरण में प्रथम अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान ने आरोपीगण को चोरी करने की नीयत से घर में घुसकर मारपीट करने का दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार के अर्थदंड दंडित किया। प्रकरण में शासन से की ओर से पैरवी गजराजसिंह कुशवाह की ओर सहयोग कोर्ट मुंशी गोकुल सिंह भाटी और प्रदीप सिंह सेंधव का रहा।
चोरी की नीयत से घर में घुसकर मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा
By starhindinewslive@gmail.com
Published On:
